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कोयलांचल के सबसे चर्चित कांड में 18 साल बाद आया फैसला, सभी आरोपियों को CBI कोर्ट ने किया बरी

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कोयलांचल के सबसे चर्चित कांड में 18 साल बाद आया फैसला, सभी आरोपियों को CBI कोर्ट ने किया बरी
Feb 4th 2022, 19:23

कन्हैया पाण्डेय, धनबाद : धनबाद के चर्चित प्रमोद सिंह हत्याकांड () में सीबीआई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। इस मामले के सभी आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया। करीब 18 साल बाद ये फैसला आया है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ने मामले के सभी छह आरोपियों को सबूत के अभाव में बरी कर दिया। प्रमोद सिंह हत्याकांड में कांग्रेस नेता रणविजय सिंह, संतोष सिंह और सरायढेला के तत्कालीन थाना प्रभारी एमपी खरवार के अलावा तीन अन्य आरोपी ट्रायल फेस कर रहे थे जिन्हें आज कोर्ट ने आरोपों से बरी कर दिया। जानिए क्या था पूरा मामलाअंडरवर्ल्ड डॉन बृजेश सिंह के रिश्तेदार प्रमोद सिंह की हत्या 3 अक्तूबर 2003 को धनसार थाना क्षेत्र के बीएम अग्रवाल कॉलोनी में गोली मारकर कर दी गई थी। प्रमोद सिंह सुबह वाराणसी से ट्रेन से लौट कर अपने घर धनसार जा रहे थे। घर से थोड़ी ही दूरी पर हमलावरों ने उन पर गोलियां बरसाई थीं। घटना के बाद कोल किंग सुरेश सिंह, रणविजय सिंह और संतोष सिंह ने घायल प्रमोद को अस्पताल पहुंचाया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। सीबीआई जांच के बाद कोर्ट ने सभी आरोपियों को किया बरीमृतक प्रमोद सिंह के कथित मौत से पहले दिए बयान के आधार पर सिंह मेंशन के रामधीर सिंह और उनके भतीजे राजीव रंजन सिंह को पुलिस ने नामजद आरोपी बनाया गया था। पुलिस की जांच पर जब सवाल उठे तो राज्य सरकार ने जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंप दिया था। सीबीआई की क्राइम ब्रांच की टीम ने इस मामले की जांच की। संतोष सिंह, रणविजय सिंह समेत सभी 6 आरोपी बरी सीबीआई के इंस्पेक्टर मुकेश शर्मा ने मामले की जांच कर रामाधीर सिंह को क्लिनचिट देते हुए मामले में नौ लोगों के खिलाफ चार्जशीट दी थी। इसमें तीन आरोपी सुरेश सिंह, सैयद मोहम्मद अख्तर उर्फ खड़क सिंह और कश्मीरा खान की मौत ट्रायल के दौरान हो चुकी है। अब अदालत ने सबूतों के अभाव में संतोष सिंह, रणविजय सिंह समेत सभी 6 आरोपियों को भी बरी कर दिया।

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